Dharmik News post authorMedia Jagat 2 Oct, 2022 (1121)

एचएसजीपीसी के उप प्रधान स. स्वर्ण सिंह रतिया ने हरियाणा के गुरुद्वारा साहिब की संपति को लेकर दिया बड़ा बयान

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रतिया: हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपप्रधान स. स्वर्ण सिंह ने आज जारी प्रैस विज्ञप्ति में कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 20 सितंबर के बाद हरियाणा के गुरद्वारों  की सेवा व संपति का प्रबन्ध  हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही करेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में हरियाणा के सभी गुरद्वारों की सेवा व संपति का प्रबन्धन व लेन-देन पंजाब की कमेटी एसजीपीसी  करती थी परन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार अब हरियाणा में गुरद्वारों की सेवा व संपति का प्रबंधन हरियाणा की एचएसजीपीसी ही सभालेगी। इसलिए सभी हरियाणा की संगत को सूचित किया जाता है कि किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन, लेनदेन, संपति की बोली हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अनुमति के बगैर न करे। ताकि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो और माननीय सर्वोच्च अदालत के फैसले का अनादर ना हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऐसा मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कानूनी कार्यवाही हो सकती है। हरियाणा कमेटी किसी भी प्रकार के वाद विवाद से हटकर गुरु साहिबो के उपदेश के अनुसार सभी संगत को साथ लेकर मानवता की भलाई का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि पहले जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था तो हरियाणा के गुरूद्वारों का प्रबध्ंान हरियाणा के सिक्खों द्वारा किए जाने का बिल पास हुआ था। परंतु बाद में मामला अदालत में चला गया था। अब जबकि फैसला एचएसजीपीसी के हक में आया है तो हरियाणा के गुरूद्वारों का प्रबंधन हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ही प्रदेश प्रधान जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल के नेतृत्व में हरियाणा के गुरूघरों के प्रबंधन तथा सेवा की बागडोर संभालेगी तथा समूह साध-संगत के साथ मिलजुलकर धार्मिक, सामाजिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे। अत: गुरूद्वारों से संबंधित किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन, लेनदेन, संपति की बोली हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अनुमति के बगैर न करे। 


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