October 17, 2026
Ratiya News: बच्चों को अपने अधिकारों और POCSO एक्ट की जानकारी होना बेहद जरूरी- एडवोकेट सतपाल सिंह
रतिया (Media Jagat Desk): आज के दौर में बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा नियमों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर रतिया के महमड़ा स्थित जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में एक विशेष कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (पंचकूला) के दिशा-निर्देशों और जिला फतेहाबाद के कानूनी जागरूकता अभियान के तहत आयोजित हुआ। शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे एडवोकेट सतपाल सिंह ने विद्यार्थियों को 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act) के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
क्या है POCSO एक्ट और क्यों है जरूरी? विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एडवोकेट सतपाल सिंह ने बताया कि पॉक्सो (POCSO) अधिनियम विशेष रूप से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण और लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने बच्चों को 'गुड टच और बैड टच' (Good Touch - Bad Touch) के बीच का अंतर समझाते हुए उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया।
जागरूकता ही है बचाव का सबसे बड़ा हथियार एडवोकेट सिंह ने स्पष्ट किया कि कानूनी जागरूकता के माध्यम से ही बच्चे अपने साथ या आसपास होने वाले किसी भी अनुचित व्यवहार को समय रहते पहचान सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि:
किसी भी अनुचित या असहज घटना की स्थिति में तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षकों या उचित अधिकारियों को सूचित करें।
डरने या छिपाने की बजाय पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद लें, ताकि कानून के अनुसार दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके।
सतर्क रहें और अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहें।
स्कूल प्रबंधन ने की इस पहल की सराहना : इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के दौरान स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) खुशीराम ताखर, प्रिंसिपल संदीप अरोड़ा और स्कूल इंचार्ज सुमन देवी सहित समस्त स्टाफ सदस्य और विद्यार्थी मौजूद रहे। स्कूल प्रबंधन ने विधिक सेवा प्राधिकरण की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक सुरक्षित वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं।