January 04, 2026 Motor Vehicle Act Update: मोदी सरकार बदलने जा रही है गाड़ियों के नियम! स्कूल बस और बाइक टैक्सी वालों के लिए बड़ी खबर

नई दिल्ली | Media Jagat News Desk ✍️

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicle Act) में अब तक का सबसे बड़ा और व्यावहारिक बदलाव करने जा रहा है। सरकार ने 'मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2025' का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसका सीधा असर आपके बच्चों की स्कूल बस की सुरक्षा और शहर में चलने वाली बाइक टैक्सी सेवाओं पर पड़ने वाला है।

केंद्र सरकार ने इस ड्राफ्ट पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव मांगे हैं, जिन पर 7 और 8 जनवरी को होने वाली अहम बैठक में चर्चा की जाएगी।

🚌 स्कूल-कॉलेज की बसों के लिए बदलेंगे नियम

अब तक के कानून में सिर्फ उन्हीं बसों को 'एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस' माना जाता था जो स्कूल या कॉलेज की अपनी होती थीं। लेकिन नए संशोधन में 'ओम्नीबस' (Omnibus) की परिभाषा बदली जा रही है।

  • क्या है बदलाव: अब अगर कोई स्कूल या कॉलेज किसी निजी ऑपरेटर से बस किराये (Rent) या लीज (Lease) पर लेता है, तो उसे भी 'एजुकेशनल बस' की श्रेणी में माना जाएगा।

  • फायदा: इसका मतलब है कि किराये की बसों पर भी वही सख्त सुरक्षा नियम लागू होंगे जो स्कूल की अपनी बसों पर होते हैं। इससे छात्रों की सुरक्षा और निगरानी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। ड्राइवर को छोड़कर 6 से ज्यादा यात्रियों वाली ऐसी सभी गाड़ियाँ इस दायरे में आएंगी।

🛵 बाइक टैक्सी और कैब शेयरिंग को मिलेगी मंजूरी!

शहरों में ओला-उबर (Ola/Uber) या रैपिडो (Rapido) जैसी बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है।

  • 2025 के संशोधन विधेयक में मोटरसाइकिल और मोटर कैब को 'कॉन्ट्रैक्ट कैरिज' (Contract Carriage) में शामिल करने का प्रस्ताव है।

  • बड़ा बदलाव: इसके लागू होने के बाद अलग-अलग यात्रियों से अलग-अलग किराया लेना कानूनी रूप से वैध हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे बाइक टैक्सी और कैब शेयरिंग सेवाओं को कानूनी मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा और मुसाफिरों को सस्ती सवारी का विकल्प मिलेगा।

⚖️ गाड़ियों का वजन तय करेगा उनकी क्लास

सरकार गाड़ियों को उनके वजन (Weight) के हिसाब से नई श्रेणियों में बांटने की तैयारी कर रही है:

  1. लाइट मोटर व्हीकल (LMV): इसे दो भागों में बांटा जाएगा।

    क्लास-1: 3,500 किलोग्राम तक के वाहन।

    • क्लास-2: 3,500 से 7,500 किलोग्राम तक के वाहन।

  2. हैवी पैसेंजर व्हीकल: 12,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन और 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले वाहन इस श्रेणी में आएंगे।


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