August 30, 2026
Haryana Election 2026: हरियाणा के मतदाताओं को बड़ी राहत, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने व आपत्तियों की तारीख बढ़ी
चंडीगढ़ (Media Jagat Desk): भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने हरियाणा के मतदाताओं को एक बड़ा अवसर देते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SSR 2026) की तारीखों में बदलाव किया है। अगर आप भी अब तक अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वा पाए हैं या कोई सुधार करवाना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग ने आपके लिए समय सीमा बढ़ा दी है।
चुनाव आयोग का नया शेड्यूल (New Schedule)
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, अब वोटर लिस्ट से जुड़े कार्यों के लिए नई डेडलाइन इस प्रकार है:
दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की तिथि: 31 जुलाई से 30 सितम्बर 2026 तक।
दावे और आपत्तियों का निपटारा (Disposal): 31 जुलाई से 28 अक्तूबर 2026 तक।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन (Final Publication): 6 नवम्बर 2026।
छूटे हुए नागरिकों को मिलेगा मौका
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बताया कि राज्य के नागरिकों की सुविधा और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ही यह फैसला लिया गया है। इस कदम से उन सभी पात्र मतदाताओं को राहत मिलेगी, जो किसी व्यस्तता या अन्य कारण से तय अवधि में अपना दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करा सके थे। आयोग का मुख्य लक्ष्य मतदाता सूची को पूरी तरह से त्रुटिरहित (Error-free) बनाना और हर पात्र भारतीय नागरिक को वोटिंग का अधिकार देना है।
फॉर्म-6 से ऐसे जुड़वाएं नया नाम
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह आवश्यक दस्तावेजों और घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 (Form-6) भरकर आसानी से अपना नाम जुड़वा सकता है।
अब तक के अहम आंकड़े (Election Commission Data)
पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रदेश में भारी संख्या में आवेदन आ रहे हैं:
नए नाम (Form-6): अब तक 87,262 फॉर्म प्राप्त हुए हैं।
नाम कटवाने के लिए (Form-7): 6,167 आवेदन मिले हैं।
सुधार/संशोधन (Form-8): 79,246 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग द्वारा इस प्रक्रिया में अब तक 41,59,707 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि 21,98,288 आपत्तियों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है।
Media Jagat की सभी नागरिकों से अपील है कि वे 30 सितंबर 2026 से पहले मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य चेक कर लें, ताकि भविष्य में मतदान के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।